जौनपुर। जिले में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत माह मार्च 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी व मार्च, 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण 11 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ने दी है।
बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा० चावल (35 किग्रा0) तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2.00 किग्रा0 गेहूं प्रति यूनिट एवं 3.00 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा ।
अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी व मार्च, 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड – 18/- प्रति किग्रा0 की दर से रु0 – 54 /- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वह उक्त दिवस पर अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लें।
