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यूपी पंचायत चुनाव : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीटों के आरक्षण की सूची जारी करने पर लगाई रोक, जानें-पूरा मामला

 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण की सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने पर 15 मार्च तक की रोक लगाई है। ये रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई है। अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता (अधिवक्ता) की अर्जी पर कोर्ट रोक लगाते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है। 15 मार्च को यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा।

शासनादेश को दी गई चुनौती*
अधिवक्ता अजय कुमार की पीआईएल में आरक्षण की नियमावली को चुनौती दी गई है। पीआईएल में फरवरी महीने में जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई है। सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं पीआईएल में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया है। *मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की डिवीजन बेंच में हुई।

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