जौनपुर(26फर.)। शाहगंज थाना क्षेत्र के ददवारा खुर्द में विवाहिता की जलाकर हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार ने आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। इस सम्बंध में शमशाद अहमद निवासी शाहगंज ने प्राथमिकी दर्ज कराया था।
अभियोजन के अनुसार वादी ने अपनी बहन शायरा बानो की शादी अबू मोहम्मद से किया था।उसके तीन बच्चे थे। अबू मोहम्मद का किसी लड़की से अवैध संबंध था जिसे लेकर वादी की बहन से कहा सुनी होती थी व अबू मोहम्मद शायरा बानो को मारता पीटता था। वादी की बहन को रास्ते से हटाने के लिए 23 अक्टूबर 2011 को सुबह 7:00 बजे जब वह कमरे में बैठी थी तभी अबू मोहम्मद उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया तथा कमरा बंद कर दिया।जान बचाने के लिए वह चिल्लाने लगी। आसपास के लोग दौड़ कर दरवाजा खोले लेकिन तब तक वह पूरी तरह से जल चुकी थी। उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्यु पूर्व बयान दिया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति अबू मोहम्मद को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।