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लखनऊ। लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने दिया बड़ा झटका, हड़ताली कर्मचारियों का कहा हड़ताल गैरकानूनी, राज्य सरकार अपने स्तर से करेंकार्रवाई

लखनऊ (07)। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश व्यापी राज्य कर्मचारियों की हड़ताल को हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच ने असंवैधानिक करार दिया है ।यूपी के 20 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज दो दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में लखनऊ बेंच के आदेश आने से हड़ताली कर्मचारी को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने यहां तक कहा कि राज्य सरकार और हड़तालियों पर अपने स्तर से कार्रवाई करें और जहां जहां हड़ताली कर्मचारी बैठे हैं उसका वीडियो बनाकर अपने पास रखें। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था को कायम रखना राज्य सरकार का काम है।
इस संबंध में लखनऊ के कर्मचारियों के नेता हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि अभी तक हमारे पास माननीय हाईकोर्ट का आदेश नहीं आया है आदेश आने पर सम्मान कर कोई निर्णय लिया जाएगा। इस सम्बंध में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पहले ही एस्मा लगा चुकी है। लेकिन कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

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