तीन गवाहों पर झूठी गवाही का वाद दर्ज
जौनपुर(26फर.)। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।कोर्ट में घटना से मुकरने वाले मायके पक्ष के तीन गवाहों पर कोर्ट ने झूठी गवाही का वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया।
वादिनी नजमा निवासी पट्टीराव थाना बक्सा ने नेवढ़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था।वादिनी ने अपनी लड़की शाहजहां की शादी 7 जून 2015 को आशिक अली के साथ किया था।विवाह के बाद पति व ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर वादिनी की लड़की को प्रताड़ित करते थे।मांग पूरी न होने पर पांच सितंबर 2016 को शाहजहां को जहर पिला दिए। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया।कोर्ट में मृतका के मायके पक्ष के तीन गवाह समीजहां, नाजिया बेगम, शकील अहमद घटना से मुकर गए। कोर्ट ने आरोपी पति को आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।